वर्ष 1995 में भड़काऊ भाषण देने के खिलाफ़ एक मामले में पूर्व मंत्री सह भाजपा विधायक रामाधार सिं
ह ने औरंगाबाद के न्यायिक दंडाधिकारी आशुतोष खेतान की अदालत में आत्मसमर्पण कर दिया और जमानत याचिका दायर की। अदालत ने उनकी जमानत याचिका खारिज करते हुए उन्हें जेल भेजे जाने का निर्देश जारी किया। इससे पहले श्री सिंह अपने सैंकड़ों समर्थकों के साथ अदालत पहुंचे। इस अवसर पर श्री सिंह ने कहा कि वे इस मामले में बेकसुर हैं। इन्होंने बताया कि उन्हें न्यायालय के प्रति पूर्ण आस्था है।\
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